Haryana: Voter List में अपना नाम कन्फर्म करें. अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपके पास वोटर कार्ड के अलावा 11 वैकल्पिक पहचान पत्र भी हैं, जिन्हें दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके भी अपना वोट देख सकते हैं।
11 वैकल्पिक पहचान पत्रों का उपयोग कर वोट डाल सकेंगे
यह जानकारी DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार दहिया ने दी. उन्होंने बताया कि सूची में नाम होने पर ही मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है. चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं, जो केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं।
पैन कार्ड और आधार कार्ड भी शामिल है
फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन। दस्तावेज़ और आधार कार्ड शामिल हैं। अगर किसी मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप किसी भी पहचान पत्र के आधार पर वोट नहीं कर पाएंगे. उन्होंने बताया कि Haryana राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट CEO.ECIHarayana.gov है। इन पर विधानसभावार मतदाता सूचियां अपलोड की गई हैं।