Supreme Court ने सोमवार को चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला लिया। कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें लोकसभा चुनाव के कारण मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) परीक्षा का पेपर स्थगित करने का अनुरोध किया गया था. याचिका में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव के दिनों में परीक्षा होने से छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. उन्हें परीक्षा के लिए आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा और चुनाव की तारीखों में कोई टकराव नहीं है, इसलिए तारीख नहीं बदली जा सकती.
‘तारीख बदलने से व्यवस्थाएं होंगी बाधित’
मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने 7 और 13 मई की चुनाव तिथियों पर कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की है। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रों को अपनी योजना बनानी चाहिए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मतदान. कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की तारीख बदलने से परीक्षा आयोजित करने के लिए पहले से मौजूद व्यापक व्यवस्थाएं बाधित होंगी. जिसके परिणाम कुछ छात्रों के लिए गंभीर हो सकते हैं।
‘चुनाव की तारीखों पर कोई परीक्षा नहीं’
कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि परीक्षाओं का PIL नीतिगत फैसले से जुड़ा है. लेकिन मतदान के अधिकार के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने उन उम्मीदवारों की स्थिति की जांच की है जो परीक्षा में शामिल होंगे और उन्हें मतदान भी करना होगा। 591 केंद्र हैं और मतदान तिथियों पर कोई परीक्षा नहीं है। इस स्तर पर कोई भी राहत, जब 4 लाख से अधिक छात्रों ने दाखिला लिया है, गंभीर पूर्वाग्रह का परिणाम होगा।
याचिका में ये मांग की गई थी
आपको बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की परीक्षाएं 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलने वाली हैं। याचिका में मांग की गई है कि 8 मई और 14 मई को होने वाली परीक्षाओं को अन्य तारीखों के लिए टाल दिया जाए क्योंकि 7 और 13 मई को कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं.
इससे पहले 8 अप्रैल को एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए Delhi High Court ने CA परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया था. High Court ने कहा था कि उसे आश्चर्य है कि उसके सामने ऐसा अनुरोध किया गया है. कोर्ट ने याचिका को निरर्थक करार दिया था. ICAI की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा पुनर्निर्धारित करने से अव्यवस्था होगी. वकील ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि मतदान वाली तारीखों पर कोई परीक्षा निर्धारित न हो।