दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।
7 मई को ED का पक्ष सुनने के बाद 10 मई यानी आज जब सुप्रीम कोर्ट में Sanjay Khanna और Dipankar Dutta की बेंच Kejriwal की अंतरिम जमानत पर फैसला लेने के लिए बैठी तो कुछ ही मिनटों में उनकी जमानत पर अपना फैसला सुना दिया.
कोर्ट में क्या बहस हुई
- ED की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अब अमृतपाल भी नामांकन दाखिल करने कोर्ट पहुंच गए हैं तो जस्टिस Khanna ने कहा कि यह अलग मामला है.
- इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस Khanna ने कहा कि हम उन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं… हम उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं.
- कोर्ट के आदेश के बाद जब Kejriwal के वकील सिंघवी ने कहा कि चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित होने हैं तो जस्टिस Khanna ने कहा कि 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है.
- इस पर ASG Raju ने कहा कि Kejriwal को इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहिए. तब जस्टिस Khanna ने कहा कि आप संजय सिंह की तरह इस मामले में भी उनका एनकाउंटर कर सकते हैं.
- जस्टिस Khanna ने कहा, 21 दिन इधर या उधर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. तब एसजी मेहता ने कहा कि Kejriwal को इस मामले पर बाहर कुछ नहीं बोलना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए.
- वरिष्ठ वकील चौधरी ने कहा, उन्हें जेल अथॉरिटी के संपर्क में रहना चाहिए.
- तब जस्टिस Khanna ने कहा, Kejriwal 2 जून को सरेंडर करेंगे. तब एसजी मेहता ने एक बार फिर दलील दी कि मुझे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिख रहा है जिसमें चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई हो. तब जस्टिस Khanna ने कहा कि यह इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता. हम आदेश पारित कर रहे हैं.
- कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते इस मामले पर बहस खत्म करने की कोशिश करेंगे. हम इस मामले (गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका) पर अगले हफ्ते फैसला देने की कोशिश करेंगे.
अभी तक ये हैं हालात
- रिहाई के दौरान Kejriwal देशभर में प्रचार कर सकेंगे
- Kejriwal को कुछ भी कहने से नहीं रोका जा रहा है
- 2 जून को Kejriwal को सरेंडर करना होगा