Delhi: उपराज्यपाल के आदेश में DCW एक्ट का हवाला दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि आयोग में मात्र 40 पद स्वीकृत हैं. DCW के पास अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
Delhi के उपराज्यपाल VK Saxena ने Delhi महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है. उपराज्यपाल VK Saxena के आदेश पर Delhi महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. आरोप है कि Delhi महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत उनकी नियुक्ति की थी.
उपराज्यपाल के आदेश में DCW एक्ट का हवाला दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि आयोग में मात्र 40 पद स्वीकृत हैं. DCW के पास अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।
Delhi महिला आयोग विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले आवश्यक पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और न ही अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए अनुमति ली गई.